NEW Dainik Bhaskar
Tue 15 Sep 2026 07:04:14 PM
मद्रास हाईकोर्ट बोला-पहली शादी से अनजान दूसरी पत्नी आरोपी नहीं:लेकिन उसे पति का रिश्तेदार भी नहीं मान सकते
SUMMARY
मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि यदि कोई महिला किसी पुरुष की पहली शादी से अनजान होकर उससे विवाह करती है, तो उसे द्विविवाह (bigamy) के आरोप में आरोपी नहीं माना जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी दूसरी पत्नी को कानूनी रूप से पति की रिश्तेदार नहीं माना जाएगा क्योंकि दूसरी शादी कानूनन अमान्य है। इस फैसले से दूसरी पत्नी को घरेलू हिंसा कानून या अन्य पारिवारिक कानूनों के तहत मिलने वाले अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि धोखा देने वाला पति ही दोषी है।
Relevant For:
Mains
GS - II
Polity & Governance
Focus Area
Bigamy
Personal laws
Judicial interpretation
Women's rights
Legal status of second marriage
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