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Mon 07 Sep 2026 07:03:13 AM
NPS में रिटायरमेंट के बाद कैसे और कितनी पेंशन मिलती है? समझिए पूरा कैलकुलेशन
SUMMARY
# NPS से रिटायरमेंट के बाद पेंशन कैसे मिलती है?
NPS (National Pension System) में रिटायरमेंट (60 वर्ष) पर जमा कॉर्पस का अधिकतम 60% एकमुश्त निकाल सकते हैं, जो टैक्स-फ्री है। शेष 40% से एन्युइटी (पेंशन) खरीदनी अनिवार्य है। एन्युइटी ANNUITY प्रदाता कंपनी (LIC आदि) से खरीदी जाती है, जो मासिक पेंशन देती है। उदाहरण: यदि 25 वर्ष की उम्र से ₹5,000 मासिक निवेश करें, 10% औसत रिटर्न मानें, तो 60 वर्ष पर लगभग ₹1.14 करोड़ कॉर्पस बनेगा। 60% यानी ~₹68 लाख एकमुश्त मिलेगा, 40% (~₹45.6 लाख) से एन्युइटी लेने पर लगभग ₹25,000-₹30,000 मासिक पेंशन मिल सकती है। पेंशन राशि एन्युइटी दर, विकल्प और उम्र पर निर्भर करती है। NPS में सेक्शन 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 अतिरिक्त टैक्स छूट भी मिलती है।
NPS (National Pension System) में रिटायरमेंट (60 वर्ष) पर जमा कॉर्पस का अधिकतम 60% एकमुश्त निकाल सकते हैं, जो टैक्स-फ्री है। शेष 40% से एन्युइटी (पेंशन) खरीदनी अनिवार्य है। एन्युइटी ANNUITY प्रदाता कंपनी (LIC आदि) से खरीदी जाती है, जो मासिक पेंशन देती है। उदाहरण: यदि 25 वर्ष की उम्र से ₹5,000 मासिक निवेश करें, 10% औसत रिटर्न मानें, तो 60 वर्ष पर लगभग ₹1.14 करोड़ कॉर्पस बनेगा। 60% यानी ~₹68 लाख एकमुश्त मिलेगा, 40% (~₹45.6 लाख) से एन्युइटी लेने पर लगभग ₹25,000-₹30,000 मासिक पेंशन मिल सकती है। पेंशन राशि एन्युइटी दर, विकल्प और उम्र पर निर्भर करती है। NPS में सेक्शन 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 अतिरिक्त टैक्स छूट भी मिलती है।
Relevant For:
Prelims + Mains
GS - III
Economy
Focus Area
NPS
Pension reforms
Retirement security
Social security
Financial inclusion
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